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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

अपडेट Oct 13, 2023 02:59 pm IST

रायपुर । ढाई साल पहले मंदिर हसौद क्षेत्र में एक किशोरी को डरा-धमकाकर उसके साथ लगातार एक महीने तक दुष्कर्म करने के आरोपित शिवा साहू (21) को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 29 मई, 2021 को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने मंदिर हसौद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दो फरवरी, 2021 की रात में आरोपित शिवा साहू ने उसे मोबाइल पर काल करके मिलने के लिए अपने घर की छत पर बुलवाया।

पीड़िता ने आने से इन्कार किया तो आरोपित ने उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी, तब वह डरकर शिवा से मिलने गई। शिवा ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा कि अब हम पति-पत्नी हो गए। इस दौरान आरोपित ने जबरन उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। आरोपित की धमकियों से डरकर पीड़िता ने स्वजन को घटना की जानकारी नहीं दी।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा जेल

इसके बाद शिवा हर दो-तीन दिन बाद उसे अपने घर पर बुलाकर दो अप्रैल, 2021 तक दुष्कर्म करता रहा। आखिरकार पीड़िता ने शिवा के अत्याचार से परेशान होकर स्वजन को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धारा 363, 366, 376 पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।



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