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जात न पूछो रजिस्ट्रार साहब, जोड़ी बना दो फर्स्ट क्लास, आखिर माजरा क्या है जनाब

अपडेट Jun 21, 2023 07:14 pm IST
तिरुवनंतपुरम: शादी के लिए अब धर्म और जाति की पाबंदी नहीं रहेगी। केरल सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए अधिकृत सभी रजिस्ट्रारों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार विवाह का पंजीकरण कराते समय दूल्हा- दुल्हन के धर्म के बारे में पूछताछ न करें। केरल सरकार ने कहा है कि धर्म विवाह पंजीकरण से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बीते साल अक्टूबर में केरल हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर ललन पी आर और आयशा की याचिका पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्होंने कोचीन के निगम सचिव के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। वे विवाह के स्थानीय रजिस्ट्रार भी हैं, जिन्होंने अपनी शादी के पंजीकरण से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वे दो अलग-अलग धार्मिक विश्वासों से संबंधित हैं।

जाति-धर्म नहीं, बुनियादी दस्तावेजों की जांच करें

सर्कुलर में कहा गया है कि रजिस्ट्रार को दूल्हा- दुल्हन की धार्मिक मान्यताओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह पंजीकरण की मांग करने वाले ज्ञापन में उनके या उनके माता-पिता के धार्मिक विश्वासों को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह को अन्य बुनियादी दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी उम्र और विवाह के समापन को साबित करना शामिल है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि सभी स्थानीय निकायों में विवाह पंजीकरण के लिए अधिकृत रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही कहा गया है कि निर्देशों का पालन करने में अगर कोई चूक होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


रजिस्ट्रारों की मनमानी पर सरकार ने दिखाई सख्ती

सरकार ने यह सर्कुलर अनदेखी को लेकर जारी किया है। दरअसल यह देखा जा रहा था कि पहले से स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद, कई स्थानीय निकाय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय दुल्हन-दुल्हन की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरीकों का पालन कर रहे हैं। विवाह (सामान्य) नियम, 2008 के केरल पंजीकरण के नियम 6 के अनुसार, इन नियमों के शुरू होने के बाद राज्य में होने वाले सभी विवाहों को पार्टियों के धर्म के बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

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