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मुरैना में बिजली का अवैध उपयोग करने पर 2 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

अपडेट Feb 15, 2023 05:27 pm IST

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना के गड़ोरापुरा में दो लोगों द्वारा अमानक स्तर के बिजली तारों का लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ ही सिविल लाइन थाना मुरैना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना श्री पी.के.शर्मा ने बताया है कि मुरैना प्रथम संभाग के गड़ोरापुरा में चेकिंग के दौरान श्री अजय जोनवार पुत्र श्री राकेश जोनवार द्वारा प्रतिबंधित तारों का उपयोग कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर 16 हजार 549 रूपये का देयक जारी किया गया है। इसी प्रकार गडोरापुरा निवासी श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री रामसेवक शर्मा पर प्रतिबंधित तारों का उपयोग कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर 20 हजार 622 रूपये का देयक जारी किया गया है।

गौरतलब है कि इसी संदर्भ में जिला दण्डाधिकारी मुरैना एवं भिण्‍ड द्वारा कंपनी द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए भिण्‍ड जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग करने से होने वाली घातक विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा प्रतिबंधित तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये हैं।

कंपनी ने कहा है कि अमानक सफेद रंग के बिजली तारों का उपयोग, बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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