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मुरैना में बिजली का अवैध उपयोग करने पर पाँच लोगों पर एफआईआर दर्ज

अपडेट Feb 16, 2023 05:19 pm IST

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना में 14 फरवरी को बिजली कंपनी की टीम ने चेकिंग के दौरान पांच लोगों द्वारा अमानक स्तर के बिजली तारों का लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ ही थाना मुरैना में एफआईआर दर्ज कराई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना श्री पी.के.शर्मा ने बताया है कि मुरैना प्रथम संभाग अंतर्गत कंपनी की टीम ने चेकिंग के दौरान श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रामशंकर शर्मा, श्री जगदेव शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा, श्री केशव सिंह राठौर पुत्र श्री पूरन सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह राठौर पुत्र श्री रमेश सिंह राठौर एवं श्री बलराम खटीक पुत्र श्री लाखाराम खटीक द्वारा प्रतिबंधित तारों का उपयोग कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर क्रमश: 15 हजार 562 रूपये, 8 हजार 492 रूपये, 8 हजार 88 रूपये, 5 हजार 903 रूपये एवं 17 हजार 11 रूपये का देयक जारी करने के साथ ही थाना स्टेशन रोड मुरैना एवं थाना कोतवाली मुरैना में संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कंपनी ने कहा है कि अमानक सफेद रंग के बिजली तारों का उपयोग, बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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