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लिव-इन रिलेशन में रहना चाहता था नाबालिग लड़का, याचिका देख हाईकोर्ट भी चौंका, जानिए मामला

अपडेट Oct 28, 2023 02:15 pm IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि एक नाबालिग लड़का, जो स्वयं अपने पिता पर आश्रित है, बालिग महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। उसने अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद करने की मांग में याचिका दायर की है।

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर प्राथमिकी रद करने का प्रश्न ही नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

गाजीपुर के बहरिया थाने में 7 सितंबर 23 को नाबालिग लड़के का अपहरण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसकी वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि दोनों रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसलिए एफआईआर रद की जाए।


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