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मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बाद अब स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर और नेता विपक्ष खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, सीएम का ऐलान

अपडेट Sep 26, 2024 11:22 am IST
भोपाल: मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी अपना आयकर खुद भरेंगे। मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने यह जानकारी दी।

क्या बोले डेप्युटी सीएम शुक्ला


डेप्युटी सीएम शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, 'जब मंत्रियों ने अपना आयकर भरने का फैसला किया तो स्पीकर और एलओपी ने भी सरकार के बजाय खुद ही अपना आयकर भरने की इच्छा जताई।'

मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) अधिनियम में प्रावधान है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एलओपी के भत्तों पर देय आयकर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, 1 जुलाई को स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और एलओपी उमंग सिंघार ने कहा कि वे अपना आयकर खुद भरना चाहते हैं।

मोहन कैबिनेट ने किया था 1972 का नियम ऱद्द


मोहन यादव सरकार के कैबिनेट सदस्यों द्वारा 1972 का वो नियम रद्द किया गया था, जिसके तहत मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर लागू आयकर का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। 25 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से अपना आयकर स्वयं भरने पर सहमति जताई थी।

मंत्रिमंडल ने दी सहमति


मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सोयाबीन की खरीद को भी मंजूरी दे दी। किसानों का पंजीयन आज से शुरू होगा, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। खरीद 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी।

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