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बीसीएलएल कर्मी पर दर्ज एफआइआर खारिज करने को कोर्ट ने ठहराया गलत, दिए कार्रवाई के आदेश

अपडेट Dec 01, 2023 12:04 pm IST
भोपाल। जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट ने बीसीएलएल के संजय सोनी के विरुद्ध दर्ज एफआइआर को खारिज करने की एमपी नगर पुलिस की रिपोर्ट को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने एफआइआर को यथावत रखते हुए सोनी के विरुद्ध निश्चित समयसीमा में कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

यह था मामला

बीसीएलएल कर्मी संजय सोनी ने स्वयं को पीआरओ पदस्थ होना दर्शाया था, जिस पर आवेदक चरणजीत सिंह गुलाटी ने न्यायाधीश रोहित श्रीवास्तव के न्यायालय में एक परिवाद पत्र धारा 156 (3) का प्रस्तुत किया था। इसमे आरोपित संजय सोनी के विरुद्ध स्वयं को पीआरओ और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में कार्यरत होने के संबंध में झूठा शपथ पत्र देना पाया गया था। सीजेएम ने चरणजीत का आवेदन पत्र स्वीकार कर आरोपित संजय सोनी के विरुद्ध धारा 420 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध कर जांच करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध अभियुक्त संजय सोनी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को भी विशेष न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन इसके बाद भी एमपी नगर पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत भी पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं अनुसंधान नहीं करते हुए खारिजी की गई थी।

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