मेनू

नगरीय निकायों एवं पंचायतों के उप निर्वाचन की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

अपडेट Dec 15, 2023 12:18 pm IST

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।

श्री सिंह ने कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं, संबंधित चुनाव के लिये स्थापित किये गये सहायता केन्द्रों की जानकारी, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों की जानकारी, नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान/तिथियों तथा मतदान केन्द्रों एवं मतदान दिनांक की जानकारी का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से कराया जाये। संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों, हाट-बाजारों, मेलों, भीड़ वाले क्षेत्रों तथा आंगनबाड़ियों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का विधिवत प्रदर्शन करते हुये, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझायी जाए। प्रचार-प्रसार के लिये परम्परागत साधनों ग्राम पंचायतों में डोंडी पिटवाकर (मुनादी) तथा नगरीय निकायों के संबंधित वार्डों में लाऊड स्पीकर के माध्यम से का उपयोग किया जा सकता है। जिला जनसंपर्क अधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान में "प्रो एक्टिव" की भूमिका का निर्वहन करें।

जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पार्षद पद के लिए निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से तथा पंच पद का निर्वाचन मतपत्र एवं मतपेटी के माध्यम से होगा।


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

विज्ञापन

Advertisement