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पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में सिमी सरगना को आजीवन कारावास

अपडेट Dec 08, 2023 01:25 pm IST

भोपाल जिले की एनआइए कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख अबू फैजल को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा एनआइए कोर्ट के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती के लिए), 397 (डकैती या डकैती के लिए घातक हथियार रखने) के तहत सुनाई है। 2013 में खंडवा जेल ब्रेक के बाद पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास, पुलिस की कार और रिवाल्वर छीनने सहित अन्य आरोपों में यह सजा सुनाई गई है।

यह है मामला

अबू और उसके अन्य साथी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे। अबू के साथी 2016 में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। 1 अक्टूबर 2013 को फैसल अन्य पांच कैदियों के साथ 14 फीट की दीवार फांदकर खंडवा जिला जेल से भाग निकले थे। भागने के घंटों बाद तक अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, जबकि सातवें कैदी ने अगले दिन आत्मसमर्पण कर दिया और फैजल को दिसंबर में बड़वानी से पकड़ा गया। अबू फैजल को पहले भी 8 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है

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